नौगावां सादात(जावेद अब्बास): अपर जिला मजिस्ट्रेट श्री गुलाब चन्द्र ने बताया कि जनपद अमरोहा मे कानून व्यवस्था एव माह सितम्बर एव अक्टूबर मे मोहर्रम एव अनन्त चतुर्दशी ,महात्मा गांधी जयन्ती , महाराजा अग्रसैन जयन्ती, वाल्मीकि जयन्ती, चेहल्लूम, सरदार बल्लभ भाई पटेल व नारेन्द्र देव सिंह पर कतिपय अवांछनीय,मे कानून एव शान्ति व्यवस्थ बनाये रखने हेतु अमरोहा की सीमा मे स्थित कस्बों एव ग्रामों सहित जनपद अमरोहा मे उक्त अवसरो पर दण्ड सहित की धारा 144 लागू कर दी गयी है
धारा- 144 दिनांक 05.09.2018 से 31.10.2018 तक लागू रहेगी
यह जानकारी देते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया की उक्त अवसरों पर कतिपय अवांछनीय,असामाजिक एव शरारती तत्वों द्वारा जनपद अमरोहा की सीमा मे स्थित कस्बो एव ग्रामो मे कानून एव शान्ति व्यवस्था एव लोक व्यवस्था को भंग करने के प्रयास को रोकने के लिया तत्काल निवारण के निर्देश जारी कर दिये गये है उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति इन निर्देश का उल्लंघन करता है तो वह भारतय दंड विधान की धारा – 188 के अन्तर्गत दंड का भागी होगा और पुलिस को यह अधिकार होगा कि धारा -144 के उल्लंघन करने वाले को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जायगा