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लखनऊ: यूपी में असिस्टेंट टीचर के पद पर शिक्षामित्रों के समायोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, ”1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से समायोजित हुए 1 लाख 36 हजार शिक्षामित्र असिस्टेंट टीचर के पद पर बने रहेंगे। वहीं, सभी 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को दो साल के अंदर टीईटी एग्जाम पास करना होगा।
इसके लिए उन्हें दो साल में दो मौके मिलेंगे।” बता दें, 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं, जिन्होंने टीईटी एग्जाम पास कर रखा है। ऐसे में वह सुरक्षित हैं। साथ ही इन दो सालों में टीईटी एग्जाम पास करने के लिए उम्र के नियमों में भी छूट दी जाएगी। जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यू यू ललित की बेंच ने आदेश सुनाते हुए ये भी कहा कि अनुभव के आधार पर शिक्षामित्रों को वेटेज का भी लाभ मिलेगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2017 को 1.72 लाख शिक्षामित्रों का असिस्टेंट टीचर्स के तौर पर समायोजन के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शिक्षामित्रों की ओर से ज्यादातर वकीलों का कहना था कि शिक्षामित्र कई साल से काम कर रहे हैं और अधर में लटके हैं। लिहाजा, मानवीय आधार पर असिस्टेंट टीचर्स के तौर पर शिक्षामित्रों के समायोजन को जारी रखा जाए। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि वह संविधान के अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल कर शिक्षामित्रों को राहत दे।फेसबूक से जुड़ें – यहाँ क्लिक करके पेज लाइक करें